Bilaspur News: गांधी चौक से एसडीएम कार्यालय और होटल एम फोर यू नो पार्किंग जोन घोषित
घुमारवीं नगर परिषद के अंतर्गत ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए जिला दंडाधिकारी आबिद हुसैन सादिक ने गांधी चौक से उपमंडलाधिकारी कार्यालय घुमारवीं और गांधी चौक से होटल एम फोर यू तक के क्षेत्र को नो पार्किंग जोन घोषित किया है। आदेशानुसार डाकघर कार्यालय और अबढानीघाट के बीच गाड़ियां खड़ी करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-103 पर विभिन्न स्थानों जैसे चार मध्यम मोटर वाहन डाकघर के सामने, सात मध्यम मोट वाहन जामा मस्जिद जाने वाले रास्ते के दूसरी तरफ और सात ही मध्यम मोटर वाहनों को नजदीक संपर्क मार्ग से हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के स्टोर को चिह्नित किया गया है।
16 मध्यम मोटर वाहनों को बिट्टू गेस्ट हाउउस की दूसरी तरफ, 17 मध्यम मोटर वाहनों को आंबेडकर भवन से एचआईएमएस आईटीआई के सामने, 16 मध्यम मोटर वाहनों को लोक निर्माण विभाग के स्टोर के पीछे और तीन मध्यम मोटर वाहनों को पीटर इंग्लैंड की दुकान के सामने खड़ा करने के लिए पार्किंग जोन घोषित किया है।
इसके अतिरिक्त तीन मध्यम मोटर वाहनों को हिमाचल प्रदेश स्टेट को ऑपरेटिव बैंक के सामने, तीन मध्यम मोटर वाहनों को इसके दूसरी तरफ खड़ी करने के लिए जगह चिह्नित की गई है। इसी प्रकार एक मध्यम मोटर वाहन स्मार्ट प्वाइंट के सामने, 19 मध्यम मोटर वाहनों को हिम सर्वोदय स्कूल के सामने, पांच मध्यम मोटर वाहनों को सेटलमेंट पटवार कार्यालय के सामने और 38 दोपहिया वाहनों को खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सामने पार्क करने की अनुमति प्रदान की गई है।
इसके अतिरिक्त चार मध्यम मोटर वाहनों को जसबीर की दुकान, 20 मध्यम मोटर वाहनों को अश्वनी की दुकान से पथ ब्रिज, सात मध्यम मोटर वाहनों को मेडिसिन लैब के सामने, 11 मध्यम मोटर वाहनों को लहर पेंटर दुकान की दूसरी तरफ, 83 दो पहिया वाहनों को यूको बैंक के सामने और 83 दोपहिया वाहनों को दूसरी तरफ राष्ट्रीय राज मार्ग 103 की तरफ पार्किंग जोन घोषित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार 20 मध्यम मोटर वाहनों को महिंद्रा एजेंसी के सामने, 91 दोपहिया वाहनों को पिज्जा दुकान से बड़ौदा बैंक के सामने और 75 दोपहिया वाहनों को महाजन हार्डवेयर दुकान से दकड़ी चौक के आगे पार्किंग जोन घोषित किया है। इसी प्रकार 11 मध्यम मोटर वाहनों को जगन पैलेस से दकड़ी चौक पर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क की अन्य जगह पर पार्किंग जोन घोषित किया है। अधिसूचना पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर 30 दिनों के भीतर दर्ज करवाई जा सकती हैं।