बिना दस्तावेज बीड़ी की क्नसाइंमेंट पर 251200 जुर्माना
घुमारवीं -क़हलूर न्यूज़
राज्य कर एवं आबकारी विभाग घुमारवीं की टीम ने बिना दस्तावेज बीड़ी की क्नसाइंमेंट पर दो अलग अलग मामलों में 251200 का जुमार्ना लगाया है। एक मामले में 2,35,200 व दूसरे मामले में 16000 का रुपये का जुर्माना लगाया। इस कार्रवाही के दौरान विभागीय टीम में राज्य कर एवं आबकारी घुमारवीं के सहायक आयुक्त शिल्पा कपिल, सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी ईश्वर दास गुप्ता, संजय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जगदीश सिंह व विजय कुमार शामिल थे।
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार विभागीय टीम घुमारवीं पुल के समीप राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर चैकिंग कर रही थी। इसी दौरान टीम ने वहां से जा रहे एक वाहन को रोका। इस वाहन में बीड़ी लदी हुई थी। यह दिल्ली की एक फर्म द्वारा सप्लाई की गई थी। गाड़ी का चालक सही दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया जिसके चलते फर्म को 2,35,200 रुपये जुर्माना लगाया गया। एक और मामले में एक फर्म को बीड़ी पर ही 16,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। इसका भी फर्म मालिक कोई बिल प्रस्तुत नहीं कर पाया। उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी बिलासपुर मनोज डोगरा ने इन मामलों की पुष्टि करते हुए कहा कि इस तरह का अभियान जिले में लगातार जारी रहेगा।