Himachal Cabinet Decisions: निराश्रितों के लिए 'मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना', नर्सरी-केजी में छह माह की छूट
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Himachal Cabinet Decisions: निराश्रितों के लिए 'मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना', नर्सरी-केजी में छह माह की छूट

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Himachal Cabinet Decisions: निराश्रितों के लिए 'मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना', नर्सरी-केजी में छह माह की छूट

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में रविवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 'मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना' लागू करने का निर्णय लिया गया, जिसका उद्देश्य विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता-पिता को अपने बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा में अधिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1,000 रुपये का मासिक अनुदान मिलेगा। इसके अतिरिक्त, यह योजना स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित उच्च शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम शुल्क और छात्रावास व्यय को कवर करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।





मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट अप योजना-2023 के तहत ई-टैक्सियों की खरीद के लिए 10 प्रतिशत मार्जिन मनी जमा करने और बैंक द्वारा ऋण की किस्त के वितरण के बाद तीन महीने के भीतर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने को अपनी सहमति दी। योजना को लागू करने के लिए यूको बैंक को ऋण स्वीकृत करने के लिए नोडल बैंक नामित किया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास बैंक को ऋण स्वीकृत करने के लिए नोडल बैंक नामित किया गया है। राज्य सहकारी बैंक, जोगिंद्र केंद्रीय सहकारी बैंक और कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक को अधिमान्य बैंक के रूप में नामित किया गया है। उम्मीदवारों को 7.9 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा।


पुलिस कर्मियों के लिए एचआरटीसी बसों में रियायती यात्रा के लिए मासिक शुल्क में बढ़ोतरी

इसने 2023-24 शैक्षणिक वर्ष के दौरान नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में पहले से नामांकित छात्रों के लिए छह महीने की आयु में छूट को मंजूरी दी, जिससे उन्हें पहली कक्षा तक अगली उच्च कक्षाओं में आगे बढ़ने की अनुमति मिल सके। मंत्रिमंडल ने निरीक्षक पद तक के पुलिस कर्मियों, जेल अधिकारियों (जेल वार्डन से लेकर गैर-राजपत्रित रैंक के कार्यकारी कर्मचारियों तक) और हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सुरक्षा गार्डों के लिए एचआरटीसी बसों में रियायती यात्रा के लिए मासिक शुल्क 110 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया।

डाडासीबा में नया उप-मंडल पुलिस कार्यालय
मंत्रिमंडल ने डाडासीबा में एक नया उप-मंडल पुलिस कार्यालय, आलमपुर में एक पुलिस चौकी और कांगड़ा जिले में पुलिस चौकी संसारपुर टैरेस और पुलिस चौकी मोइन को पुलिस स्टेशनों में अपग्रेड करने के साथ-साथ इन कार्यालयों को चालू करने के लिए आवश्यक पदों के सृजन को भी मंजूरी दी।

ऊना में लोक निर्माण विभाग का नया उप-मंडल खोलने को भी मंजूरी
इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने आवश्यक पदों के सृजन व भरने सहित कांगड़ा जिले के देहरा में नया जल शक्ति विभाग सर्किल खोलने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने आवश्यक पदों के सृजन व भरने सहित ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र के खड्ड में नया जल शक्ति विभाग उप-मंडल व अनुभाग स्थापित करने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने आवश्यक पदों के सृजन व भरने सहित ऊना जिले के हरोली क्षेत्र के खड्ड में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का नया उप-मंडल खोलने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने आवश्यक पदों के सृजन व भरने सहित शिमला जिले के कोटखाई के उबादेश क्षेत्र गुम्मा में अग्निशमन चौकी खोलने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले के डॉ. यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नाहन में ईएनटी व मनोचिकित्सा विभागों में एक-एक सहायक प्रोफेसर के पद को भरने को मंजूरी दी।

एम्स चमियाना और आईजीएमसी शिमला में दो-दो इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रावधान
इसके अतिरिक्त, रोगी देखभाल को बेहतर बनाने के लिए आईजीएमसी शिमला, अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी चमियाना और डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए 3 टेस्ला एमआरआई मशीनों की खरीद को अनुमति दी गई। इस निर्णय में एम्स चमियाना और आईजीएमसी शिमला में आपातकालीन सेवाओं के लिए दो-दो इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रावधान भी शामिल है। मंत्रिमंडल ने बिजली क्षेत्र के उद्यमियों को राहत प्रदान करते हुए मुफ्त बिजली रॉयल्टी स्लैब को क्रमशः 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 30 प्रतिशत करने की भी समीक्षा की।

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