हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव तथा विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए 30 मई से 1 जून तथा 4 जून को ड्राई डे घोषित किया गया है। इस दौरान प्रदेश में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा यानि इस दौरान राज्य के सभी शराब के ठेके, आहते तथा बार सभी बंद रहेंगे जहां पर शराब बेची व खरीदी जाती है। प्रदेश के सभी जिलों के डीसी ने अपने-अपने जिलों में इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 1 जून को विशेष पेड अवकाश घोषित किया गया है। राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा उपचुनावों के दृष्टिगत यह विशेष अवकाश घोषित किया गया है। राज्य में 1 जून को मतदान होगा। उधर, मतदान से 48 घंटे पहले यानि 30 मई से 1 जून को मतदान वाले दिन सायं 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त होने तक यह ड्राई डे घोषित किया गया है। इसके अलावा 4 जून को मतगणना पूर्ण होने तक भी राज्य में ड्राई डे रहेगा ताकि चुनाव प्रक्रिया का स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुचारू निष्पादन सुनिश्चित हो सके। ड्राई डे के दौरान होटलों, ढाबों, दुकानों अथवा अन्य सार्वजनिक एवं निजी स्थलों पर शराब इत्यादि जैसे किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों की बिक्री और वितरण पर पाबंदी रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
5 से अधिक लोगों के एक साथ एकत्रित होने व चलने पर रहेगा प्रतिबंध
चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के उद्देश्य से धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी जिलों में मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में मतदान के लिए लाइन में लगे और कानून व्यवस्था में तैनात कर्मियों को छोड़कर 100 मीटर की दूरी तक 5 से अधिक लोगों के एक साथ एकत्रित तथा चलने पर प्रतिबंध रहेगा। चुनाव ड्यूटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में आग्नेयास्त्र, घातक हथियार, बैनर, स्टीक लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा डोर-टू-डोर प्रचार के अलावा इस अवधि में चुनाव प्रचार पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ये प्रतिबंध 30 मई को सायं 6 बजे से पहली जून को मतदान समाप्ति तक लागू रहेगा।
30 मई शाम 6 बजे थम जाएगा प्रचार का शोर
हिमाचल प्रदेश में लोकसभा तथा विधानसभा उपचुनाव के प्रचार का शोर 30 मई शाम 6 बजे थम जाएगा, ऐसे में उन सभी गैर-मतदाताओं को 30 मई को शाम 6 बजे से लेकर 1 जून शाम 6 बजे तक प्रदेश को छोड़ना होगा जो प्रचार या अन्य राजनीतिक कार्यों के लिए हिमाचल में हैं। यह आदेश प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों ने अपने-अपने जिलों में भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों की अनुपालना करते हुए जारी किए हैं। आदेशों में 30 मई को शाम 6 बजे के बाद मतदान समाप्ति तक लाऊड स्पीकर के उपयोग, रैली और जुलूस निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। आदेशों में यह भी कहा गया है कि चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में या मतदान केंद्र के भीतर सेल्यूलर फोन, वायरलैस फोन या कोई भी उपकरण जो ध्वनि को बढ़ा सकता है, ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त मतदान केन्द्र के 200 मीटर के अन्दर किसी भी राजनीतिक दल तथा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी का बूथ स्थापित नहीं किया जाएगा।