Bilaspur News: उप तहसील का नाम दर्ज न होने पर पत्र वापस करने वाले डाकिया पर कार्रवाई
किरतपुर-मनाली के उत्पन्न विषयों से संबंधित पत्रों को डाक वितरण कर्मी द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर वितरण न करने पर केंद्रीय सूचना अधिकारी एवं प्रवर अधीक्षक मंडी ने डाक कर्मचारी ओट को चेतावनी दी है।
चेतावनी पत्र में प्रवर अधीक्षक मंडी ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या सी आर /आरटीआई एक्ट/डी-1018 में इसकी पुष्टि की है। बताते चलें कि उपरोक्त परियोजना से संबंधित फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति में जनहित से संबंधित विभिन्न कार्यालयों से जानकारी मांगी थी, जिस पर डाक कर्मचारी ओट ने यह लिखकर वापस कर दिया था कि इस आर्टिकल में उपतहसील दर्ज नहीं है, जबकि पिन कोड व बाकी पता सही था। जिस पर समिति ने प्रवर अधीक्षक डाकघर मंडी में शिकायत दर्ज करवाकर उचित कार्रवाई की मांग की थी। जिस पर डाक कर्मचारी ओट ने अपनी गलती को स्वीकार किया।
फोरलेन समिति के महासचिव मदन लाल शर्मा ने कहा कि समिति ने प्रवर अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की थी। जिस पर प्रवर अधीक्षक ने उपरोक्त कर्मचारी को चेतावनी दी है कि भविष्य ऐसी गलती न हो। वहीं समिति ने अब इस पूरे प्रकरण पर हुए नुकसान की भरपाई की मांग की है। शर्मा ने कहा कि अगर भरपाई नहीं हुई तो समिति इस मसले को कोर्ट में लेकर जाएगी। समिति व समिति के अन्य सदस्यों के साथ इस तरह के मामले आए दिन होते रहते हैं। पंजीकृत पत्रों को बिना हस्ताक्षर किए ग्रामीण क्षेत्रों में किसी दूसरे लोगों के हाथों में भेजा जा रहा है। वहीं कई दिनों तक निर्धारित समय अवधि के भीतर आर्टिकल वितरित नहीं हो पाते हैं जो कि जनहित में हैं ।