बिना पंजीकरण प्रवासी लोगों को किरायेदार रखने पर होगा मामला दर्ज
- पुलिस थाना में जरूर करवाएं प्रवासी लोगों का पंजीकरण
घुमारवीं
घुमारवीं में बिना पंजीकरण के प्रवासी लोगों को किरायेदार रखने वाले मकान मालिकों और काम पर रखने वाले ठेकेदारों के खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है। घुमारवीं पुलिस ने पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि लोगों को इस बारे जरूर सूचित करें कि किराए के कमरे देने से पहले प्रवासी लोगों का पंजीकरण पुलिस थाना में जरूर करवाएं। ऐसे लोगों के खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा जिन्होंने कमरे किराए पर दिए हैं पर प्रवासी लोगों का पंजीकरण नहीं करवाया है। गौर रहे कि काम के सिलसिले में काफी संख्या में प्रवासी पहुंचते हैं। ऐसे में प्रवासियों की संलिप्तता के कारण आपराधिक मामलों में भी बढ़ोतरी दर्ज होती है। इन आपराधिक घटनाओं से बचने के लिए घुमारवीं पुलिस ने यह निर्देश दिए हैं। वहीं, बाहरी राज्य के प्रवासी अगर कहीं पर भी बिना पुलिस पंजीकरण के पकड़े गए,
तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। इसके अलावा उन लोगों पर भी कार्रवाही की जाएगी, जिन्होंने इन्हें अपने घरों में किरायेदार बनाया है या किसी ठेकेदार ने अपनी लेबर में उन्हें शामिल किया है और उनका पुलिस में पंजीकरण नहीं करवाया है। ऐसे सभी मकान मालिकों और ठेकेदारों के खिलाफ संबंधित थानों में मामला दर्ज किया जाएगा। वहीं पुलिस थाना घुमारवीं प्रभारी रजनीश ठाकुर ने कहा कि लोगों से आग्रह है कि कि वे अपने घरों में जब भी किसी प्रवासी को किरायेदार के रूप में ठहराते हैं तो उसका पुलिस थाना में पंजीकरण जरूर करवाएं, ताकि कोई आपराधिक घटना सामने आने के दौरान उन्हें ढूंढा जा सके। बिना पंजीकरण करवाए प्रवासियों के घर और काम पर रखने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।