अभिभावक बच्चों को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में अवश्य बताएं -Kehloor News
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अभिभावक बच्चों को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में अवश्य बताएं -Kehloor News

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अभिभावक बच्चों को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में अवश्य बताएं


बिलासपुर 10 जून - मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिलासपुर डाॅ0 प्रकाश दरोच ने बताया कि तम्बाकू एक प्रकार के निकोटियाना प्रजाति के पेड़ के पतों को सुखा कर नशा करने की वस्तु बनाई जाती है। यह एक घीमा जहर है जो धीरे-धीरे आदमी की जान लेता है। उन्होंने बताया कि तम्बाकू में 4000 से अधिक हानिकारक रासायन होते हैं जो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं।  
उन्होंने बताया कि वर्तमान में दुनिया भर में 70 लाख से अधिक मौतों का कारण तंबाकू का सेवन है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख लोग धूम्रपान और 3500 लोग प्रतिदिन तंबाकू के सेवन की वजह से मौत का ग्रास बनते हैं। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में तंबाकू सेवन की दर 24 प्रतिशत घटी है तंबाकू सेवन में हिमाचल प्रदेश का आठवां स्थान है।

उन्होंने बताया कि ज्यादा धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को कोविड-19 संक्रमण के दौर में सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा 50 प्रतिशत तक ज्यादा जोखिम का सामना करना पड़ता है। अत्याधिक धूम्रपान करने से व्यक्ति को कैंसर, हृदय संबंधी बीमारियां, मधुमेह, दमा इत्यादि रोगों का खतरा रहता है। दुनिया में 40 प्रतिशत पुरुष तथा 10 प्रतिशत महिलाएं किसी न किसी रूप में धूम्रपान का सेवन करते हैं। वहीं भारत में 57 प्रतिशत पुरुष, 11 प्रतिशत महिलाएं, व 14 प्रतिशत 13 से 15 वर्ष तक के बच्चे धूम्रपान का प्रयोग करते हैं।  


 उन्होंने बताया कि तंबाकू नियंत्रण में सबसे अधिक चुनौती इसके उपयोग से होने वाले खतरों के संबंध में कम जागरूकता तथा एक साथ कई तंबाकू उत्पादों का उपलब्ध होना और कम उम्र से ही उपयोग की शुरुआत होना है। उन्होंने अभिभावको से कहा कि वे अपने बच्चों पर चैक रखें और उन्हें नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दें। उन्होंने बताया कि सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद निषेध कानून 2003 के अंतर्गत जन संस्थानों में धूम्रपान पर तंबाकू प्रोत्साहन विज्ञापन पर 18 वर्ष से कम लोगों को तंबाकू उत्पादन खरीदने तथा बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। शिक्षा संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का धूम्रपान व सिगरेट बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
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