घुमारवीं शहर में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिन्हित, निर्धारित स्थानों पर ही होगी बिक्री की अनुमति
घुमारवीं, 26 अक्तूबर। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए घुमारवीं में पटाखों की सुरक्षित एवं अनुशासित बिक्री के लिए विशिष्ट स्थानों का निर्धारण किया गया है। इस संबंध में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) घुमारवीं, गौरव चौधरी ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि केवल चिन्हित स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी, ताकि शहर में सुरक्षा और जन-सुविधा सुनिश्चित की जा सके।
एसडीएम गौरव चौधरी ने बताया कि पटाखों की बिक्री के लिए नगर परिषद कार्यालय के प्रांगण में मेला ग्राउंड , घुमारवीं पुल के पास तथा अवढानीघाट और टीकरी हैलीपैड के समीप स्थान चिन्हित किए गए हैं। इन स्थानों पर अस्थायी दुकानें स्थापित कर पटाखों की बिक्री की जा सकेगी।
पटाखों की बिक्री के लिए नियमों का पालन अनिवार्य
चिन्हित स्थलों पर पटाखों की बिक्री के दौरान दुकानदारों को सुरक्षा नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अंतर्गत सभी विक्रेताओं को अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी, साथ ही सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए पटाखों का उचित भंडारण करना होगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा सुरक्षा मानकों की अवहेलना पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जनसुरक्षा को प्राथमिकता
एसडीएम गौरव चौधरी ने कहा कि यह निर्णय शहर में जनसुरक्षा को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि वे केवल अधिकृत स्थानों से ही पटाखों की खरीद करें और पटाखों का सुरक्षित रूप से उपयोग सुनिश्चित करें।
समय सीमा का पालन
31 अक्टूबर को पटाखों को रात 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक पटाखे चलाने की समयावधि निर्धारित की गई है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और दुर्घटनाओं की आशंका कम हो सके। इसके लिए विशेष निगरानी दल भी तैनात किए जाएंगे, जो कि बिक्री गतिविधियों पर नजर रखेंगे।
विक्रेताओं को लाइसेंस लेना अनिवार्य
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पटाखों की बिक्री करने के इच्छुक सभी विक्रेताओं को निर्धारित प्रक्रिया के तहत लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस के पटाखों की बिक्री करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए e district hp site पर Ease of doing business service icon पर 29 अक्तूबर रात बजे से पहले अप्लाई कर सकते हैं
इन स्थानों पर रहेगी पाबंदी
एसडीएम गौरव चौधरी ने बताया कि हॉस्पिटल ,कोर्ट ,बस स्टैंड , गांधी चौक और शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में पटाखे बेचने और चलाने पर पाबंदी रहेगी जो इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी साथ में उन्होंने कहा कि 125 डेसीबल से अधिक ध्वनि वाले पटाखे चलाने के ऊपर भी पाबंदी रहेगी
साथ में सभी विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं
एसडीएम घुमारवीं गौरव चौधरी ने कहा कि इन कदमों से न केवल शहर में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहेगी बल्कि जनता को भी सुरक्षित तरीके से पटाखों का आनंद उठाने का अवसर मिलेगा।