HPSSC Paper leak Case: आरोपी ट्रैफिक इंस्पेक्टर रवि कुमार की सेवाएं समाप्त
हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश परिवहन विभाग के ट्रैफिक इंस्पेक्टर रवि कुमार की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। रवि कुमार पर गैर कानूनी तरीके से सरकारी नौकरी हासिल करने का आरोप है। भंग हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 22 अगस्त 2021 को आयोजित ट्रैफिक इंस्पेक्टर के छह पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा में रवि कुमार ने भाग लिया था।
। आयोग से निलंबित वरिष्ठ सहायक उमा आजाद, उसके बेटे निखिल आजाद और नितिन आजाद ने रवि कुमार को भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र उपलब्ध करवाया था। आयोग ने जनवरी 2022 में ट्रैफिक इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित किया। भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद रवि कुमार को प्रदेश परिवहन विभाग ने जिला कांगड़ा के आरटीओ कार्यालय में नियुक्ति दी थी।
भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत रवि कुमार ने दो साल के अनुबंध पीरियड को पूरा करने के बाद नियमित होना था, लेकिन इसी बीच सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक का पर्दाफाश कर 22 मार्च 2023 को विजिलेंस थाना हमीरपुर में रवि कुमार, उमा आजाद, नितिन आजाद और निखिल आजाद के खिलाफ मामला दर्ज किया
इसके बाद एसआईटी ने 30 मार्च 2023 को आरोपी ट्रैफिक इंस्पेक्टर रवि कुमार को हमीरपुर स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया। रवि कुमार 30 मार्च से 4 अप्रैल तक पुलिस रिमांड और उसके बाद 26 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहा। 27 अप्रैल को जिला सत्र न्यायालय ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया, लेकिन 48 घंटे से अधिक समय तक जेल में रहने और संगीन आरोपों के चलते अब प्रदेश परिवहन विभाग ने सरकार के निर्देशों पर उसकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं।
रवि कुमार चाहे तो इन आदेशों के पारित होने के 45 दिनों के भीतर सक्षम अधिकारी, जोकि सेवाएं समाप्त करने वाले अधिकारी से रैंक में वरिष्ठ हो, के समक्ष अपील कर सकता है।
नियमित और अनुबंध पर नियुक्ति अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई में यह फर्क होता है कि नियमित कर्मचारी को संगीन मामलों में 48 घंटे की जेल के बाद निलंबित किया जाता है, जबकि अनुबंध पर सेवारत कर्मचारी के सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं। राज्य परिवहन विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप ने आरोपी ट्रैफिक इंस्पेक्टर रवि कुमार की सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं