राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद कांग्रेस द्वारा मचा रहे हो-हल्ले पर पूर्व खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र
राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद कांग्रेस द्वारा मचा रहे हो-हल्ले पर पूर्व खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि भारत के प्रजातंत्र में कानून से ऊपर कोई नहीं है। देश के संविधान और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। चाहे वह कोई भी क्यों न हो। न्यायालय का निर्णय सर्वमान्य है और कानून के आधार पर लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है, न कि राजनीतिक आधार पर। कांग्रेस इसे जबरदस्ती राजनीतिक रंग देने की नाकाम कोशिश कर रही है।
गर्ग ने कहा कि एक सार्वजनिक सभा में राहुल गांधी ने जातिसूचक गाली दी, अपशब्द कहे। इस पर जब एक पिछड़े वर्ग के भाई के मन में प्रतिक्रिया हुई, तो उन्होंने अपने अधिकार को जाहिर कर न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया। किसी को जातिसूचक शब्दों के साथ अभद्र व्यवहार करने और गाली देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि 2018 से केस चल रहा था। पक्ष-विपक्ष अपना पक्ष रख रहे थे। भाजपा या सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस पर हो-हल्ला नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालत का यह निर्णय साबित करता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो, अपराध करने पर उसे सजा जरूर मिलती है। उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग पर की गई टिप्पणी यह दर्शाती है कि उनकी इस वर्ग के प्रति किस तरह की सोच है।