बिलासपुर - महिला कर्मी से यौन उत्पीड़न के आरोप में पशु चिकित्सक को अंतरिम जमानत
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महिला कर्मी से यौन उत्पीड़न के आरोपों में पशु चिकित्सक को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा ने जांच अधिकारी को आदेश दिए कि वह 50 हजार रुपये के मुचलके पर याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करे। अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। मामले की सुनवाई 9 फरवरी को निर्धारित की गई है।
जिला बिलासपुर के पशु अस्पताल बरोटा में कार्यरत सुमित चंदेल पर महिला कर्मी से यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। महिला कर्मी की शिकायत पर पुलिस थाना भराड़ी में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 366, और 341 में प्राथमिकी दर्ज की गई है। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि उसके खिलाफ झूठी शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता भी उसी अस्पताल में कार्यरत है जहां याचिकाकर्ता तैनात है
बीमार पशु को देखने के लिए दोनों को कई बार एक साथ गांव जाना पड़ता है। शिकायतकर्ता अपनी ड्यूटी करने में कोताही बरतती है और कई बार बीमार पशुओं को देखने नहीं आती। याचिकाकर्ता ने उसे ऐसा करने से रोका है। इसी बात का बदला लेने के लिए उसने याचिकाकर्ता के खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि वह स्थानीय निवासी है और पुलिस जांच में हमेशा सहयोग देगा।
उसने मर्यादा में रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए शिकायतकर्ता को निर्देश दिए हैं, जिसके आहत होकर उसने याचिकाकर्ता के खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं। याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई है कि उसे जमानत पर रिहा किया जाए। अदालत ने याचिकाकर्ता को अंतरिम अग्रिम जमानत देते हुए पुलिस जांच में सहयोग देने के आदेश दिए हैं।
उसने मर्यादा में रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए शिकायतकर्ता को निर्देश दिए हैं, जिसके आहत होकर उसने याचिकाकर्ता के खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं। याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई है कि उसे जमानत पर रिहा किया जाए। अदालत ने याचिकाकर्ता को अंतरिम अग्रिम जमानत देते हुए पुलिस जांच में सहयोग देने के आदेश दिए हैं।