घुमारवीं -राज्य कर एवं आबकारी विभाग की टीम ने जीएसटी एक्ट के तहत लगाया 3,30,988 जुर्माना
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घुमारवीं -राज्य कर एवं आबकारी विभाग की टीम ने जीएसटी एक्ट के तहत लगाया 3,30,988 जुर्माना

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राज्य कर एवं आबकारी विभाग की टीम ने जीएसटी एक्ट के तहत लगाया 3,30,988 जुर्माना

घुमारवीं -क़हलूर न्यूज़

राज्य कर एवं आबकारी विभाग की टीम ने जीएसटी एक्ट के तहत 3,30,988 जुर्माना लगाया है। कार्रवाही करते हुए राज्य कर एवं आबकारी विभाग घुमारवीं के सहायक आयुक्त शिल्पा कपिल, सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी ईश्वर दास गुप्ता और संजय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जगदीश सिंह और विजय कुमार की टीम ने पंजाब की एक फर्म को
तीन लाख तीस हजार नौ सौ अठासी रुपये का जुर्माना लगाया। सोमवार को पंजाब की एक फर्म जो हिमाचल सरकार को दवाईयों की सप्लाई कर रही थी को पूर्ण दस्तावेज न होने पर 3,30,988 रुपये का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना रोड चौकिंग के दौरान ई वे बिल की वेरीफिकेशन के दौरान लगाया गया। हाल ही में नोएडा की एक फर्म को 266,140.00 रुपये रोड चौकिंग के दौरान ई वे बिल पूरे न होने पर जुर्माना गया है।

 जिसमें नोएडा से मंडी हिमाचल प्रदेश को इलेक्टिृकल गुड्स की सप्लाई की जा रही थी। उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी बिलासपुर मनोज डोगरा ने इसकी पुष्टि की है और उन्होंने कहा कि इस तरह का अभियान जिले में लगातार जारी रहेगा।


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