बिलासपुर - 1 जनवरी, 2022 को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर चुके मतदाता, मतदाता सूची में दर्ज करवाए अपना नाम -क़हलूर न्यूज
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बिलासपुर - 1 जनवरी, 2022 को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर चुके मतदाता, मतदाता सूची में दर्ज करवाए अपना नाम -क़हलूर न्यूज

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1 जनवरी, 2022 को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर चुके मतदाता, मतदाता सूची में दर्ज करवाए अपना नाम

बिलासपुर 17 नवम्बर - जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) पंकज राय ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला बिलासपुर के चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियां प्रथम जनवरी, 2022 की अहर्ता तारीख मानते हुए 10 नवम्बर को प्रत्येक अभिहित स्थल (मतदान केन्द्र) पर प्रारुप में प्रकाशित कर दी गई है।.

उन्होंने बताया कि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के सम्बन्धित भाग की प्रति मतदान केन्द्र पर प्रतिनियुक्त अभिहित अधिकारियों एवं बूथ लेवल अधिकारियों के पास आम जनता के निःशुल्क निरीक्षण हेतु 10 नवम्बर से 9 दिसम्बर तक उपलब्ध रहेगी।

उन्होंने बताया कि प्रथम जनवरी, 2022 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले या इससे पूर्व ही इससे अधिक आयु पूर्ण कर चुके पात्र नागरिक फार्म न. 6 भरकर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में अपना नाम दर्ज करवा सकते है। मृत्यु, विवाह या अन्य कारण से स्थान परित्याग कर चुके मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने हेतु फार्म-7 पर आक्षेप किया जा सकता है। मतदाता सूची में किसी अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध करवाने हेतु फार्म-8 पर दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केन्द्र से दूसरे मतदान केन्द्र में स्थान परिवर्तन पर फार्म-8क पर दावा प्रस्तुत किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक पात्र नागरिक टव्ज्म्त् भ्म्स्च्स्प्छम् ।च्च्;टभ्।द्धध्छटैच्ध्टव्ज्म्त्ै च्व्त्ज्।स् की सुविधा के माध्यम से भी फार्म भरकर अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है।
उन्होंने प्रत्येक वयस्क नागरिक से अपील की कि वह निर्धारित अवधि में सम्बन्धित मतदान केन्द्र पर जाकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि कर लें। पहले से ही दर्ज निर्वाचक अपनी पविष्टियों की जांच कर लें और इसमें किसी भी प्रकार की शुद्धि अथवा अपमार्जन इत्यादि की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित अधिकारी/बूथ लेवल अधिकारी की सहायता से उसके पास उपलब्ध समुचित प्रारुप (फार्म-6, 6क, 7, 8 और 8क) भर लें ताकि मतदाता सूचियों की पूर्णतया त्रुटि रहित बनाया जा सके।

उन्होंने समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से भी अपील की कि वे भी प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए अपना एक बूथ लेवल एजेंट नियुक्त कर लें ताकि उनके द्वारा मतदाता सूची की जांच-पड़ताल करवाकर मतदाता सूची को पारदर्शी, विश्वसनीय एवं त्रुटि रहित बनाया जा सके।


उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए दूरभाष 01978-272122 (एसडीएम झण्डूता), 01978-254090 (एसडीएम घुमारवीं), 01978-221144 (एसडीएम बिलासपुर), 01978-284094 (एसडीएम श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट) तथा टोल फ्री नम्बर 1950 पर भी सम्पर्क कर सकते है।
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