कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ज़िला बिलासपुर उपायुक्त रोहित जम्वाल ने किए आदेश जारी(DC BILASPUR)
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कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ज़िला बिलासपुर उपायुक्त रोहित जम्वाल ने किए आदेश जारी(DC BILASPUR)

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बिलासपुर 27 अप्रैल -

 जिला में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हाॅटस्पाॅट राज्यों से आने वाले लोगों को ट्रैक किया जाएगा ताकि इस वायरस को अन्य लोगों में फैलने से रोका जा सके। उपायुक्त रोहित जम्वाल ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी करते हुए कहा कि जिला में कोविड-19 के दिशा निर्देशों (एसओपी) को लागू करने के लिए टाॅस्क फोर्स कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी एसओपी की उल्लंघना करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए अधिकृत होगी।

उन्होंने बताया कि जिला में बाहरी राज्य से आने वाले लोगों को बिना रजिस्ट्रेशन आने नहीं दिया जाएगा। बाहरी राज्य से आने वाले लोगों को ई-पास के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा या पिछले 72 घण्टे की आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इंटर स्टेट से राज्य में प्रवेश के लिए कोविड ई-पास वेबसाइट http://covid19epass.hp.gov.in/applications/epass/apply  पर पंजीकरण करवाना होगा।

उन्होंने बताया कि दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की चैकिंग करने के लिए इंटर स्टेट बैरियर गड़ा मोड़ा, टोबा, ग्वालथाई और अन्य 6 बैरियर पर स्थापित किए जाएंगे। कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रत्येक बैरियर पर आवश्यक पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि एसडीएम स्वारघाट को सभी प्रबन्धों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उन्होंने बताया कि हाॅटस्पाॅट राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को 14 दिन क्वारटाईन रहना होगा और छठे या सातवें दिन कोविड-19 का टैस्ट करवाना होगा।


इन्हें क्वारंटीन होने की आवश्यकता नहीं है

उन्होंने बताया कि जिला में 72 घंटे या इससे कम अवधि में वापस लौट कर आने वाले, 14 दिन पूर्व कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों को अपना वैक्सीनेशन स्र्टीफिकेट साथ रखना होगा, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों जिनके अभिभावकों के पास कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट होगी उन्हें क्वारंटीन होने की आवश्यकता नहीं होगी।

उन्होंने बताया कि हाॅटस्पाॅट से आने वाले व्यक्तियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलाॅड करनी अनिवार्य होगी और उन्हें कोविड-19 के दिशा निर्देशों जैसे मास्क पहनना, उचित सामाजिक दूरी की अनुपालना करनी होगी।

उन्होंने बताया कि यह आदेश 27 अपै्रल मध्य रात्रि से लागू होंगे जो आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे।

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