घुमारवीं - क़हलूर न्यूज़
घुमारवीं की एक अदालत ने पुलिस थाना प्रभारी भराड़ी को आदेश दिए हैं कि आरोपित व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। शिकायतकर्ता मैनेजर हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक शाखा बम के अधिवक्ता लेख राम नड्डा ने बताया कि अदालत ने लोनी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने तत्कालीन बैंक मैनेजर के साथ मिलकर गलत ढंग से 9 लाख रुपए का लोन बनवाया। इतना ही नहीं बैंक शाखा ने आरोपित व्यक्ति को 8 लाख 90 हजार रुपए की रकम भी जारी कर दी। शिकायत पत्र में कहा गया है कि तत्कालीन बैंक मैनेजर ने इतनी बड़ी धनराशि आरोपित व्यक्ति को एलआईसी पॉलिसी पर ही जारी कर दी।
शिकायतकर्ता के वकील लेख राम नड्डा ने बताया कि नियमों के अनुसार एलआईसी पॉलिसी का 75 प्रतिशत ही लोन के रूप में दिया जा सकता है। इसके अलावा यह पॉलिसी एलआईसी के अधिकारी द्वारा बैंक को अधिकृत की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि लोन लेने वाले को एलआईसी पॉलिसी का प्रीमियम समय अनुसार भरना पड़ेगा तथा उसकी रसीद संबंधित बैंक को देनी होती है। लेकिन इस ऋण आवंटन में इन सब नियमों की अनदेखी की गई। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने इस मामले की शिकायत पुलिस थाना में भी दी लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई। उसके बाद शिकायतकर्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।खटखटाया।