हिमाचल: बाहरी राज्यों से बसों में आने वालों का भी पंजीकरण होना जरूरी
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हिमाचल: बाहरी राज्यों से बसों में आने वालों का भी पंजीकरण होना जरूरी

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  •  कोरोना महामारी के चलते चार जिलों ऊना, सोलन, सिरमौर और कांगड़ा में रात्रि कर्फ्यू आज यानि मंगलवार रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक लागू हो जाएगा। यह व्यवस्था 10 मई तक लागू रहेगी। इसके अलावा चोरी-छिपे सीमांत जिलों में प्रवेश करने और क्वारंटीन नियम तोड़ने वालों पर एफआईआर दर्ज कर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। दूसरों राज्यों से बस से प्रदेश में प्रवेश करने वाले लोगों को भी पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। 

  • उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने मंगलवार को ऊना में प्रेस वार्ता में कहा कि जिले में प्रवेश करने वालों को कोविड ई-पास वेबसाइट (https://covid19epass.hp.gov.in) पर पंजीकरण करना होगा, फिर चाहे वह बसों से ही क्यों नहीं आ रहे हों। उन्हें अपने साथ एक पहचान पत्र रखना होगा, जिसकी जांच पुलिस द्वारा सभी अंतरराज्यीय बैरियरों पर की जाएगीडीसी ने कहा कि जिला ऊना से होकर हमीरपुर, कांगड़ा और अन्य जिलों में जाने वाले व्यक्तियों के पंजीकरण प्रमाण पत्र की जांच भी बैरियर पर होगी।

  • जिलाधीश ने स्पष्ट किया कि शादी समारोह में वर-वधू पक्ष से कुल मिलाकर अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही अनुमति दी जा रही है। रात्रि कर्फ्यू के चलते 10 बजे के बाद जिला ऊना में शादी समारोह में जाने की अनुमति नहीं होगी। कोविड-19 से अत्यधिक संक्रमित राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और पंजाब से आने वालों को 14 दिन तक क्वांरटीन रहना होगा। जिले में पहुंचने के छठे दिन कोविड टेस्ट करवाना होगा। 72 घंटे पहले की निगेटिव रिपोर्ट लाने वाले क्वारंटीन नहीं होंगे। प्रवेश से 14 दिन पूर्व वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वाले भी क्वारंटीन नहीं होंगे



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